रायपुर:वैवाहिक कार्यक्रम ( Marriage program)के दौरान वीआईपी रोड (VIP Road) में यातायात व्यवस्था (Traffic system) सुचारू बनाए जाने को लेकर मैरिज पैलेस (Marriage palace) एवं होटल संचालकों (Hotel operators) के साथ पुलिस (Police) ने बैठक की. इस दौरान निर्देश दिये गए कि वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन के 3 दिन पूर्व (3 days in advance) पुलिस को सूचना देनी होगी. वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान किसी भी सूरत में रोड पर बारात नहीं निकलेगी.पार्किंग क्षमता के अनुरूप ही वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन किये जाने को लेकर निर्देश दिये गए हैं.
Raipur: 3 दिन पहले देनी होगी वैवाहिक कार्यक्रम की जानकारी, रोड पर नहीं निकलेगी बारात
वैवाहिक कार्यक्रम ( Marriage program) के दौरान वीआईपी रोड (VIP Road) में यातायात व्यवस्था (Traffic system) सुचारू बनाए जाने को लेकर मैरिज पैलेस (Marriage palace) एवं होटल संचालकों (Hotel operators) की पुलिस (Police) के साथ हुई बैठक.
दरअसल, वैवाहिक सीजन को देखते हुए रायपुर पुलिस द्वारा वीआईपी रोड में सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने को लेकर होटल संचालकों एवं मैरिज पैलेस आयोजकों का होटल क्लार्क इन तेलीबांधा रायपुर में बैठक आयोजित किया गया.बैठक में वीआईपी रोड स्थित सभी होटल के मैनेजर स्तर के अधिकारी उपस्थित हुए. उप-पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश कुमार ठाकुर, द्वारा पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराते हुए वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान कई शर्तें रखी गई.
ये हैं शर्तें....
- एक फॉर्म में 1 दिन में केवल एक ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
- फार्म में आयोजित कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो तभी कार्यक्रम का आयोजन करें.
- वैवाहिक कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग किसी भी सूरत में सड़क पर सर्विस रोड में नहीं होगी.
- मैरिज पैलेस के भीतर पार्किंग व्यवस्था हेतु पर्याप्त गार्ड की व्यवस्था किया जाए तथा मैरिज पैलेस के बाहर भी पांच गार्ड अनिवार्य रूप से पार्किंग व्यवस्था हेतु लगाएं.
- कार्यक्रम आयोजन के दौरान वाहनों के प्रवेश एवं निर्गमन के लिए पृथक पृथक मार्ग की व्यवस्था की जाए.
- किसी भी सूरत में रोड पर बरात नहीं निकलेगी बारात का आयोजन मैरिज पैलेस के भीतर ही किया जाना अनिवार्य होगा. रोड पर बारात निकलने पर मैरिज पैलेस एवं आयोजनकर्ता दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
- कार्यक्रम आयोजन के दौरान सामान्य यातायात को किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न ना हो यह सुनिश्चित किया जावे.
- उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.