रायपुर: राज्य के सभी पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी और निजी गाड़ियों में हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव अमिताभ जैन की बैठक के बाद इस तरह के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.
हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं होने के कारण सड़क हादसों में मौत की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं. इसकी शुरुआत सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों से करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि लोगों के बीच अच्छा संदेश जाए. अधिकारियों की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर को भी सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने के निर्देश दिए गए. इस संबंध में सभी प्रमुखों को डीजी आरके विज ने पत्र लिखा है.
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इसके बाद आम लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई
पहले 10 दिन सिर्फ सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और उनकी गाड़ियों के लिए सख्ती रहेगी. इसके बाद आम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. 10 जनवरी के बाद राजधानी में हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए सख्त अभियान शुरू किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों ने भी लोगों से सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने की अपील की है.
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ट्रैफिक के नियम
- वन वे नियम: इस नियम के अनुसार गाड़ी को मोड़ नहीं सकते हैं. वन वे पर गाड़ी चलाते समय दूसरे वाहनों से कुछ फासला बनाए रखना जरूरी होता है.
- पार्किंग का ध्यान रखें:वाहन की पार्किंग के दौरान एक वाहन को दूसरे वाहन से कुछ दूरी पर खड़ा करना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति को गाड़ी निकालने में परेशानी न हो.
- ओवरटेक ना करें:ओवरटेक करने से बचना चाहिए. ओवरटेक करने पर अक्सर एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है.
- वाहन पार्किंग एरिया में ही खड़ा करना चाहिए: वाहन को पार्किंग एरिया में खड़ा करवाना जरूरी. वाहन को सड़क के किसी भी किनारे खड़ा करना गलत है.