रायपुर:राज्यपाल अनुसुइया उईके ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सारी चीजें एक नियम प्रक्रिया के तहत ही होती हैं. कृषि मंडी संशोधन विधेयक जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने लाया है. इसे लेकर हम कानूनी सलाह ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये केंद्र का मामला है. इसे लेकर किसी भी तरह के आपसी क्लेश के हालात नहीं होना चाहिए. जैसे ही चीजें साफ हो जाएंगे तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी.
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल को लेकर कांग्रेस देशभर में विरोध कर रही है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने इस बिल को लेकर विरोध किया है. अब राज्य सरकार किसानों के लिए मंडी संशोधन विधेयक को विधानसभा में पारित करवा लिया है. लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे गए विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उईके ने हस्ताक्षर नहीं किया है.
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सामने आ चुका है टकराव
डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने बताया कि संवैधानिक नियमों के तहत राज्यपाल, पारित विधेयक को एक बार राज्य सरकार को वापस भेज सकती है. इसके बाद यदि यह राज्य सरकार विधेयक उसे फिर से भेजे तो, राज्यपाल को विधेयक को मंजूर करना अनिवार्य हो जाता है. इसके अलावा राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति को भेज कर उनका भी मत मिलने का इंतजार कर सकती हैं. कई मुद्दों पर राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव सामने आ चुका है. विशेष सत्र बुलाने को लेकर, सचिव सोनमणि बोरा को हटाए जाने को लेकर भी राज्यपाल और राज्य सरकार आमने-सामने आ चुके हैं.
आइए आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 में क्या खास है-
संशोधन विधेयक में किसान के हितों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. सबसे अहम प्रावधान मंडियों में फसल की बिक्री को लेकर है.
1- निजी मंडियों को डीम्ड मंडी घोषित किया जाएगा
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में चर्चा के दौरान कहा था कि छत्तीसगढ़ में 80 फीसदी लघु और सीमांत किसान हैं. इन किसानों में कृषि उपज भंडारण और मोल-भाव की क्षमता नहीं होने से बाजार मूल्य के उतार-चढ़ाव और भुगतान के जोखिम को ध्यान में रखते हुए उनकी उपज की गुणवत्ता के आधार पर सही कीमत, सही तौल और समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए डीम्ड मंडी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करना जरूरी है, जो इस प्रावधान से संभव हो पाएगा.
2- राज्य सरकार के अधिसूचित अधिकारी को मंडी की जांच का अधिकार