रायपुर:साल 1984, 1998 में पट्टाधृति अधिनियम 1984 और राजीव आश्रय योजना के पट्टों का फ्री होल्ड, नजूल स्थायी पट्टों के फ्री होल्ड के लिए जोनवार शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक (नजूल), तहसीलदार और सहायक राजस्व अधिकारी रहेंगे.
राजीव आश्रय योजना: पात्र लोगों को पट्टा, नजूल स्थायी पट्टों के फ्री होल्ड के लिए जोनवार शिविर - Rajiv Ashray Yojana
Rajiv Ashray Yojana छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध निर्माण को वैध करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है. राजीव आश्रय योजना के तहत दावा आपत्ति का निराकरण कर पात्र परिवारों को विकास शुल्क की राशि देने पर तय प्रारूप में पट्टा दिया जाएगा.
राजीव आश्रय योजना
जोन क्रमांक 1 कार्यालय में 1 अक्टूबर, जोन क्रमांक 6 कार्यालय में 6 अक्टूबर, जोन क्रमांक 4 कार्यालय में 7 अक्टूबर, जोन क्रमांक 10 कार्यालय में 4 अक्टूबर, जोन क्रमांक 3 कार्यालय में 7 अक्टूबर को शिविर लगेगा. विकास शुल्क की राशि नगर पालिका निगम रायपुर के लिए 15 रुपये प्रति वर्ग फुट, नगर पालिका परिषद के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग फुट, नगर पंचायत के लिए 5 रुपये प्रति वर्ग फुट है.