रायपुर: Chhattisgarh money laundering case रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को सूर्यकांत तिवारी लक्ष्मीकांत तिवारी आईएएस समीर विश्नोई और सुनील अग्रवाल को 12 दिनों की न्यायिक रिमांड में जेल भेजने का फैसला सुनाया है. सभी आरोपियों को 23 नवंबर को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा. कोर्ट ने 12 दिनों के लिए चारों को न्यायिक रिमांड में भेजे जाने का फैसला दिया है. 23 नवंबर को फिर चारों को कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है. Sameer Vishnoi and three businessmen sent to jail
ईडी मामला: समीर विश्नोई और तीन कारोबारियों को जेल
Chhattisgarh money laundering case ईडी मामले में निलंबित आईएएस समीर विश्नोई और कारोबारी लक्ष्मीकांत, सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी को 12 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. Sameer Vishnoi and three businessmen sent to jail 23 नवंबर तक जेल में रहेंगे सभी. कोर्ट ने समीर विश्नोई और तीन कारोबारियों को जमानत नहीं दी.ED raid in Chhattisgarh
शुक्रवार को ईडी मामले में हुई सुनवाई: रायपुर की अदालत में शुक्रवार की दोपहर फिर से ईडी के आरोपियों को पेश किया गया. इसमें आईएएस समीर बिश्नोई कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल शामिल थे. ईडी और स्थानीय पुलिस की कस्टडी में दोपहर में इन चारों को कोर्ट लाया गया और इनके वकीलों की टीम अदालत पहुंच चुकी थी. चारों को अलग अलग लेकर पुलिस वाले सीधे स्पेशल कोर्ट में आए. उसके बाद सुनवाई हुई. करीब तीन घंटे चली सुनवाई के बाद चारों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया. 12 दिनों की न्यायिक रिमांड पर चारों जेल भेजे गए. बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि "हमने राहत देने की मांग कोर्ट से गुरुवार को की थी. गुरुवार को इसी पर बहस हुई थी. आज भी इसी पर बहस हुई. दलीलों के सुनने के बाद माननीय अदालत ने 12 दिन की न्यायिक रिमांड का आर्डर जारी किया". IAS Sameer Vishnoi
नहीं मिली राहत: अभी तक सूर्यकांत तिवारी ईडी की कस्टडी में थे. अन्य कारोबारी जिसमें लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील तिवारी न्यायिक अभिरक्षा में पहले से ही रायपुर सेंट्रल जेल में थे. ईडी ने तीनों को दो बार रिमांड में लेकर पूछताछ करने के बाद उसके बाद रिमांड नहीं ली. कोर्ट ने सभी को ज्यूडिशियल रिमांड में जेल दाखिल करने का आदेश दिया था. गुरुवार 10 नवंबर को सूर्यकांत की रिमांड खत्म होने और आईएएस समीर विश्नोई समेत दो अन्य कारोबारी को भी पेश किया गया था. कोर्ट ने ईडी को इनकी रिमांड बचाव पक्ष के वकीलों को आरोपियों की जमानत या अरेस्ट की मांग पर आज फैसला सुनाया. कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी के रायपुर और महासमुंद स्थित मकान में आयकर विभाग ने जांच पड़ताल की थी. कोरबा के कुछ कारोबारियों के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई हुई. प्रदेश में इस जांच के बाद आयकर विभाग की तरफ से कहा गया कि जांच में 200 करोड़ रुपए से अधिक के सबूत मिले हैं.सुनवाई के बाद सूर्यकांत तिवारी कोर्ट रूम से बाहर आए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साजिश का आरोप लगाया. Suryakant Tiwari alleges conspiracy