रायपुर: प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए गणेशोत्सव को लेकर 26 नियमों के तहत छूट दी है. जिला प्रशासन ने मूर्ति की ऊंचाई से लेकर पंडाल की साइज तक निर्धारित कर दिए हैं. एडीएम विनित नंदनवार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी आयोजक शर्तों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
गणेश मूर्ति की स्थापना के लिए निगम की अनुमति लेनी होगी. जिला प्रशासन ने इस गणेश चतुर्थी में झांकी की भी अनुमति नहीं दी है. मूर्ति का साइज 4×4 फीट से ज्यादा नहीं होगा. वहीं पंडाल को भी 15×15 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जाएगा.
दर्शन करने वालों के लिखने होंगे नाम-पता और मोबाइल नंबर
गणेश पंडाल में कुर्सियां नहीं लगेंगी. साथ ही 20 से ज्यादा लोग पंडाल में मौजूद होने नहीं दिया जाएगा. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति या समिति को रजिस्टर रखना होगा. बप्पा के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को भी अपना नाम,पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा, ताकि संक्रमित मिलने पर उसके कॉन्टेक्ट में आए लोगों को खोजा जा सके. पंडाल में समितियों को 4 सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. और बिना मास्क के मूर्ति दर्शन की अनुमति नहीं होगी.