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रायपुर: कैसे करेंगे बप्पा का स्वागत, झांकी-डीजे के बिना इस साल मनेना गणेश उत्सव - गणेश चतुर्थी के लिए अनुमति

रायपुर के जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव को लेकर 26 नियमों के तहत छूट दी है. इस नियम के तहत की मूर्ति स्थापना की अनुमति मिलेगी. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Permission from administration for Ganesh establishment
गणेश स्थापना के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

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Published : Jul 29, 2020, 7:49 PM IST

Updated : Jul 29, 2020, 9:18 PM IST

रायपुर: प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए गणेशोत्सव को लेकर 26 नियमों के तहत छूट दी है. जिला प्रशासन ने मूर्ति की ऊंचाई से लेकर पंडाल की साइज तक निर्धारित कर दिए हैं. एडीएम विनित नंदनवार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी आयोजक शर्तों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

गणेश स्थापना के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

गणेश मूर्ति की स्थापना के लिए निगम की अनुमति लेनी होगी. जिला प्रशासन ने इस गणेश चतुर्थी में झांकी की भी अनुमति नहीं दी है. मूर्ति का साइज 4×4 फीट से ज्यादा नहीं होगा. वहीं पंडाल को भी 15×15 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जाएगा.

दर्शन करने वालों के लिखने होंगे नाम-पता और मोबाइल नंबर

गणेश पंडाल में कुर्सियां नहीं लगेंगी. साथ ही 20 से ज्यादा लोग पंडाल में मौजूद होने नहीं दिया जाएगा. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति या समिति को रजिस्टर रखना होगा. बप्पा के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को भी अपना नाम,पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा, ताकि संक्रमित मिलने पर उसके कॉन्टेक्ट में आए लोगों को खोजा जा सके. पंडाल में समितियों को 4 सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. और बिना मास्क के मूर्ति दर्शन की अनुमति नहीं होगी.

जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

कोरोना संक्रमित होने वाले व्यक्ति का खर्च उठाएंगे आयोजक

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के किसी भी लक्षण वाले व्यक्ति को पंडाल में प्रवेश नहीं मिलेगा. अगर पंडाल में दर्शन के लिए आया व्यक्ति संक्रमित होता है तो आयोजकों को पूरा खर्च उठाना होगा. इस बार पूजा के दौरान जगराता, भंडारा आदि कार्यक्रमों की भी इजाजत नहीं होगी. पूजा के दौरान प्रसाद और चरणामृत सहित किसी भी चीज को बांटने की अनुमति नहीं होगी. मूर्ति विसर्जन के लिए सिर्फ एक गाड़ी होगी. झांकी की अनुमति नहीं होगी. विसर्जन के लिए सिर्फ 4 लोग ही जा सकेंगे, जो गाड़ी के साथ जाएंगे.

26 नियमों के तहत छूट

कंटेंमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की नहीं होगी अनुमति

स्थापना और विसर्जन के दौरान वाद्य यंत्र या डीजे बजाने की अनुमति नहीं है. मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन के लिए अनुमति नहीं है. विसर्जन के लिए बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित. वहीं सूर्यास्त के बाद सुर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाएगा. इसके अलावा कंटेंमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं मिलेगी.

Last Updated : Jul 29, 2020, 9:18 PM IST

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