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छत्तीसगढ़: अन्तर्राज्यीय बसों के परिचालन की अनुमति, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश - chhattisgarh government granted Permission for operating inter state buses

छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्तर्राज्यीय और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी है. परिवहन विभाग ने बसों के परिचालन के लिए गाइडलाइन जारी की है. जिसे पालन करना अनिवार्य होगा.

inter state bus operation will start
अन्तर्राज्यीय बसों के परिचालन की अनुमति

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Published : Aug 26, 2020, 9:27 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुधवार को प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने इन बसों के संचालन की अनुमति देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है. यात्री बसों के परिचालन के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है.

गाइडलाइन के अनुसार यात्री वाहनों को जारी अनुज्ञापत्र के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और केवल निर्धारित स्टॉपेज पर ही वाहनों को रोका जा सकेगा. यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक और समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना होगा. परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते, बैठते और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

गाइडलाइन का कड़ाई से करना होगा पालन

बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनेटाइज कराएंगे. बसों के सैनेटाइजेशन के लिए सोडियम हाईपोक्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है. वाहन चालक और परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा. बस में यात्रा के दौरान सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है.

ड्राइवर के केबिन में प्रवेश वर्जित

यात्रा के दौरान यात्रियों, चालक द्वारा धूम्रपान, पान, गुटका, खैनी इत्यादि खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा. चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा. बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक या पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना सुनिश्चित करना होगा.

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ई-पास की बाध्यता खत्म

गाइडलाइन के अनुसार बस मालिकों को बसों के संचालन के मार्ग अनुसार तिथिवार चालक और परिचालक का रिकॉर्ड रखना होगा. यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी. बस में यात्रा करने वाले यात्री किस स्थान से किस स्थान तक यात्रा कर रहे हैं उसकी नामजद सूची बनाकर रखना होगा.

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