रायपुर: फोन टैपिंग मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार ने निलंबन के खिलाफ दायर को खारिज कर दिया. मुकेश गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में निलंबन के खिलाफ याचिका लगाई थी.
निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को बड़ा झटका, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज की याचिका
मुकेश गुप्ता ने 3 मई 2019 को निलंबन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपील की थी. मंत्रालय ने मुकेश गुप्ता को निलंबन के 45 दिन के बाद अपील की बात कहते हुए अपील को खारिज कर दिया है.
मुकेश गुप्ता ने 3 मई 2019 को निलंबन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपील की थी. मंत्रालय ने मुकेश गुप्ता को निलंबन के 45 दिन के बाद अपील की बात कहते हुए अपील को खारिज कर दिया है.
दरअसल, नान घोटाला मामले की जांच में मुकेश गुप्ता की संदेहास्पद भूमिका पाई गई थी. एसआईटी को मामले में कुछ सबूत मिले थे. जिसमें छापे से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की अवैध तरीके से फोन टैपिंग का मामला भी सामने आया था. मामला सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कराया था. केस दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 फरवरी 2019 को मुकेश गुप्ता को निलंबित कर दिया था.