पश्चिम बंगाल विधानसभा: दूसरे चरण का चुनाव आज
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज होगा. दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है. इनमें 22 सीटें अनारक्षित जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में ही इस विधानसभा की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग होनी है. यहां तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे के आमने-सामने हैं.
असम विधानसभा: दूसरे चरण का चुनाव आज
असम विधानसभा चुनाव के लिए आज 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा. जिसमें 39 सीटों पर मतदान होगा. 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 39 सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी ने 22 सीटें जीती थीं और असम में पहली बार सरकार बनाई थी. देखना होगा कि इस बार जनता बीजेपी को ही फिर से सत्ता पर काबिज होने का मौका देती है या फिर कांग्रेस की वापसी करवाती है.
आज से 45+ उम्र वालों को लगेगी कोराना वैक्सीन
1 अप्रैल यानी आज से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है. इस चरण में 45 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी. इसके पहले 60 से ज्यादा और 45 से अधिक उम्र के बीमार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी. छत्तीसगढ़ (Corona vaccination in chhattisgarh) में भी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी. इसके लिए अब डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी.
आज से छत्तीसगढ़ में हवाई और सड़क यात्रा हुई महंगी
1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा के साथ सड़क यात्रा भी महंगी होने जा रही है. रायपुर एयरपोर्ट पर यूजर डेवलपमेंट फीस ली जाएगी. वहीं एविएशन सिक्योरिटी रेट को भी बढ़ा दिया गया. जिससे प्रति टिकट यात्रियों को 550 रुपए ज्यादा देने होंगे. वहीं 1 अप्रैल से रायपुर से बिलासपुर रोड का सफर महंगा हो जाएगा. इस रोड पर दो नए टोल प्लाजा शुरू होने जा रहे हैं. चार पहिया वाहन मालिकों को 125 रुपए खर्च करना पड़ेगा.
आज से बदल रहे हैं कई नियम
1अप्रैल 2021 (1 April 2021) यानी नए वित्त वर्ष से कई अहम नियम बदलने वाले हैं, जिनका सीधा असर नौकरीपेशा से लेकर आम लोगों पर पड़ेगा. इनकम टैक्स और सैलरी से जुड़े कुछ नियम आज से बदल रहे हैं. जिन नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, उनमें पीएफ पर टैक्स, डीए, आईटीआर और इनकम टैक्स शामिल हैं. अब 1 वित्त वर्ष में EPF में 2.5 लाख तक निवेश ही टैक्स फ्री होगा. ढाई लाख रुपये से ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर ब्याज के रूप में कमाई पर आपको टैक्स चुकाना होगा. वहीं 75 साल से ज्यादा के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है, जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं.