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भूपेश सरकार ने दिए फसल बीमा योजना के जांच के आदेश - crop insurance scheme

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि पूर्व की सरकारों द्वारा फसल बीमा योजना किसानों के लाभ के लिए नहीं बल्कि बीमा कंपनियों के लाभ के लिए बनाई गई थी.

भूपेश सरकार ने दिए फसल बीमा योजना के जांच के आदेश

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Published : May 2, 2019, 11:48 PM IST

रायपुर: राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के जांच के आदेश दिए हैं. इस आदेश का कांग्रेस ने स्वागत किया है. उसका कहना है कि भाजपा सरकार ने फसल बीमा के नाम पर राज्य के लाखों किसानों के साथ धोखा किया है. इस मामले की जांच से किसानों के गुनहगारों को सजा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.

भूपेश सरकार ने दिए फसल बीमा योजना के जांच के आदेश

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में निजी बीमा कंपनियों से मिलीभगत करके राजकोश और निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी कर बीमा कंपनियों ने किसानों की बिना सहमति लिए ब्वॉय रखने से ज्यादा रखने का बीमा प्रीमियम वसूला था. किसानों से बिना पूछे उनके खाते से पैसे निकालकर बीमा कंपनियों को दे दिया गया था, जिन किसानों ने धान नहीं लगाया था और दूसरी फसल लगाए थे, उसके भी प्रीमियम को धान की दर से वसूला गया था. बीमा दावे के भुगतान में भी किसानों को ठगा गया.

13.41 लाख बीमित से हो गई बीमा दावा प्राप्त
कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में खरीफ वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक राज्य में विषम मौसमी परिस्थिति से किसान प्रभावित रहे, लेकिन इस अवधि में प्रदेश के कुल 45. 30 लाख बीमित किसानो में से मात्र 13.41 लाख बीमित से हो गई बीमा दावा प्राप्त हुआ था.

छत्तीसगढ़ के किसानों को लूटा गया : कांग्रेस
कांग्रेस का आरोप है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करके छत्तीसगढ़ के किसानों को लूटा गया. बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार ने ऐसी शर्तें बनाई, जिससे किसानों को फसल बीमा का फायदा ना मिल सके. बीमा कंपनी को ही फायदा मिले. इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद जांच के दायरे में अधिकारियों के साथ सरकार में बैठे हुए लोगों को भी लाया जाएगा.

बीमा कंपनियों के लाभ के लिए बनाई गई थी योजना : कांग्रेस
कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि पूर्व की सरकारों द्वारा फसल बीमा योजना किसानों के लाभ के लिए नहीं बल्कि बीमा कंपनियों के लाभ के लिए बनाई गई थी. उनके फायदे के हिसाब से ही उनमें शर्तें रखी गई थी, जिसके चलते प्रदेश के किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल सका.

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