रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था. लॉकडाउन खुलने के बाद भारी संख्या में लोग बाजार जाने लगे हैं. बाजार में बढ़ते लोगों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है. यातायात अव्यवस्थित और संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक भी ली गई है. बैठक में भीड़ को नियंत्रित करने और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निर्देशित किया गया है. बढ़ती भीड़ को देखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है.
एडिशनल एसपी ट्रैफिक एमआर मंडावी ने उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के 25 अधिकारी और कर्मचारियों की 3 टीम बनाकर शहर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में नगर निगम के साथ मिलकर चालानी कार्रवाई की जा रही है. यातायात पुलिस ने पिछले 7 दिनों से नो पार्किंग में खड़े 1400 से ज्यादा दो पहिया वाहन और 800 से ज्यादा चार पहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है. वहीं रिंग रोड नंबर 2 में नो पार्किंग में खड़े लगभग 70 मालवाहक वाहनों पर भी चालानी कार्रवाई की गई है.
पढ़ें: रायपुर: ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 400 वाहन चालकों को भेजा गया ई-चालान
पुलिस की लगातार कार्रवाई का असर देखने को भी मिल रहा है, लोग अब नो पार्किंग में गाड़ी लगाने से बच रहे हैं. दुकानदार भी अपना सामान दुकान के अंदर ही लगा रहे हैं.
- वन वे नियम: इस नियम के अनुसार गाड़ी को मोड़ नहीं सकते हैं. वन वे पर गाड़ी चलाते समय दूसरे वाहनों से कुछ फासला बनाए रखना जारुरी होता है.
- पार्किंग का ध्यान रखें:वाहने के पार्किंग के दौरान एक वाहन को दुसरी वाहन से कुछ दूरी पर खड़ा करना ताकी दूसरे व्यक्ति को गाड़ी निकालने में परेशानी न हो.
- ओवरटेक ना करें: ओवरटेक करने से बचना चाहिए. ओवरटेक करने पर अक्सर एक्सिडेंट का खतरा बना रहता है.
- वाहन पार्किंग एरिया में ही खड़ा करना चाहिए: वाहन को पार्किंग एरिया में खड़ा करवा जरूरी. वाहन को सड़क के किसी भी किनारे खड़ा करना गलत है.
- ट्रैफिक सिगनल का ध्यान रखना: सड़क पर लगी लाल, हरी, और पीली ट्रैफिक लाइट को देखकर सड़क पार करना. रेड लाइट का अर्थ है रुक जाना. हरी लाइट का अर्थ है जा सकते हैं. पीली लाइट का अर्थ है रेडी टू गो.
- नो एंट्री:नो एंट्री का सीधा मतलब है नो एंट्री
- दोनों दिशाओं में प्रवेश निषेध: इसका अर्थ है कि मार्ग में किसी भी दिशा से नहीं जा सकते हैं.