Raigarh Fast Track Court : शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज
Raigarh Fast Track Court रायगढ़ में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.Raigarh rape case
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Jun 25, 2023, 10:18 AM IST
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Updated : Jun 25, 2023, 2:12 PM IST
रायगढ़: शादी का झांसा देकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. अपराध सिद्ध होने पर शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है.
जुलाई 2021 का है मामला: पीड़िता के पिता ने सिटी कोतवाली में मैखिक शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि "01 जुलाई 2021 को उसकी पत्नी घर पर थी और वह बकरी चराने जंगल गया था. दोपहर करीब 12 बजे घर वापस आया, तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसकी 16 साल की बेटी सुबह 10 बजे से निकली है, जो वापस नहीं आई है. आसपास रिश्तेदारों से पता तलाश किए जाने पर वह नहीं मिली. जिस पर उन्होंने किसी के बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की शंका जताई.
बिलासपुर से पीड़िता को किया बरामद: पीड़िता के पिता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पीड़िता बिलासपुर के विजयापुरम कालोनी में किराए के मकान में रह रही है. कोतवाली पुलिस ने दबिश दी और किशोरी को मकान से बरामद किया. साथ ही उसको भगा कर ले जाने वाले आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया. नाबालिग लड़की का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया और उसका बयान दर्ज किया गया था. जिसमें उसने बताया कि आरोपी द्वारा शादी के नाम से उसे भगा कर कोरबा और बिलासपुर ले गया. उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया.
आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सुनाई सजा: रायगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के साथ पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज की. पुलिस ने मामले को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया. जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक साल 9 माह 30 दिन तक इस मामले की पैरवी चली. इसमें आरोपी पर लगाए गए तमाम आरोप सिद्ध होने पर 24 जून 2023 को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.