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उद्योग लगाने के नाम पर मिली थी छूट, अब वापस ली जाएगी रकम

उद्योग एवं व्यापार विभाग ने स्टांप शुल्क में छूट के लिए जारी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है, साथ ही उनसे राशि वसूलने के लिए पंजीयन विभाग को पत्र लिखा है.

land was taken in the name of setting up the industry
छूट की राशि वसूलेगी विभाग.

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Published : Feb 11, 2020, 10:57 AM IST

रायगढ़:जिले में उद्योग लगाने के नाम पर ली गई जमीन में स्टांप शुल्क में छूट पाने वाले दर्जनभर से अधिक उद्योग प्रबंधकों ने शर्तों का पालन नहीं किया. जिसके कारण जिला उद्योग एवं व्यापार विभाग ने स्टांप शुल्क में छूट के लिए जारी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है, साथ ही उनसे राशि वसूलने के लिए पंजीयन विभाग को पत्र लिखा है.

छूट की राशि वसूलेगी विभाग

जिला पंजीयक विभाग इन मामलों में संबंधित फार्म को रजिस्ट्री एवं जमीन की स्टांप शुल्क में छूट की राशि सहित दूसरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है, ताकि रकम की वसूली की जा सके. वहीं उप पंजीयन कार्यालय में ऐसे फार्म की सूची के आधार पर जांच हो रही है.

स्टांप शुल्क की राशि की जाएगी वसूल

अधिकारी का कहना है कि 'स्टांप शुल्क में छूट की राशि सहित अन्य जानकारी की गणना कर वसूली की जाएगी. 14 ऐसे फार्म का स्टांप शुल्क छूट प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है. जिन्होंने उद्योग लगाने के नाम पर जमीन तो ली थी, लेकिन अब तक कोई उद्योग शुरू नहीं हो पाया है.

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