छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

रायगढ़: उपभोक्ता फोरम का ग्रैंड मोटर्स पर एक्शन, करनी होगी लाखों की भरपाई

गाड़ी के दस्तावेज और इंश्योरेंस को लेकर ग्राहक और ग्रैंड मोटर्स के बीच विवाद हुआ था. मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को 12 लाख 96 हज़ार रुपए आवेदक को देने को कहा है.

रायगढ़ जिला उपभोक्ता फोरम

By

Published : May 19, 2019, 7:27 PM IST

रायगढ़:जिला उपभोक्ता फोरम ने बिलासपुर के ग्रैंड मोटर्स को ग्राहक सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए आवेदक को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया है.

उपभोक्ता फोरम का ग्रैंड मोटर्स पर एक्शन

बताया जा रहा है कि गाड़ी के दस्तावेज और इंश्योरेंस को लेकर ग्राहक और ग्रैंड मोटर्स के बीच विवाद हुआ था. इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को 12 लाख 96 हज़ार रुपए आवेदक को देने को कहा है.

ये है मामला
रायगढ़ निवासी प्रदीप श्रृंगी ने 17 अगस्त 2017 को अपनी पुरानी कार एक्सचेंज कर ग्रैंड मोटर्स बिलासपुर से स्कोडा रैपिड कार खरीदी थी, जिसकी आरसी बुक और बीमा संबंधित कागजात ग्रैंड मोटर्स ने एक माह बाद देने की बात कही थी. जब काफी दिनों तक रजिस्ट्रेशन व बीमा के कागजात नहीं मिले, तो प्रदीप ने गाड़ी नंबर बताने को कहा जिससे गाड़ी में नंबर प्लेट लगा सकें. ग्रैंड मोटर्स ने सर्विसिंग के दौरान कार का नम्बर cg 13 y 9780 बताया गया था. इसी बीच एक एक्सीडेंट में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई जिसे बनवाने के लिए बिलासपुर स्थित शोरूम भेजा गया. तब प्रदीप को रजिस्ट्रेशन नंबर cg 13 z 9291 बताया गया व बीमा पॉलिसी भी दी गई. एक साल तक गाड़ी अपने पास रखने के बाद भी गाड़ी की मरम्मत नहीं हुई.

उपभोक्ता फोरम ने ठहराया दोषी
ग्रैंड मोटर्स के ढुलमुल रवैये से परेशान होकर वाहन मालिक प्रदीप श्रृंगी ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया. उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को ग्राहक सेवा में कमी का दोषी पाया और आवेदक को एक माह के भीतर 12 लाख 96 हज़ार रुपये देने का आदेश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details