मुंगेली: नगर पालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर समेत 2 अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कागज में नाली निर्माण के नाम पर लाखों रुपये के फर्जीवाड़ा केस में 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाली घोटाला मामले में फरारी काट रहे नगरपालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर समेत दो अन्य याचिकाकर्ताओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
गंभीर प्रकृति का अपराध- कोर्ट
नाली घोटाला केस में मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष आरोपी संतुलाल सोनकर, सियाराम साहू और सोफिया कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार वसीम खान ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका लगाई गई थी. अग्रिम जमानत पर 7 अगस्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबी बहस हुई.
बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर फैसला आगामी तारीख तक के लिए सुरक्षित रखा था. जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.