कोरबा:2020 का आज अखिरी दिन है. नए साल को लेकर जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. शहर में जश्न का माहौल है. वहीं पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट है. पुलिस-प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
नए साल के मौके पर लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ पर्यटन स्थलों पर घूमने आते हैं. ऐसे में कई बार दुर्घटनाओं की शिकायत आती है. जिसे देखते हुए प्रशासन ने पर्यटन स्थल और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. जिले के सभी पिकनिक स्पॉट पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही सड़कों पर भी पुलिस तैनात है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे.
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सड़कों पर पुलिस तैनात
नये साल में नशे में वाहन चलाने की बहुत शिकायत मिलती है. इस वजह से कई सड़क दुर्घटना होती है. जिसे लेकर 30 दिसंबर की शाम से ही पुलिस ने जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर वाहन जांच शुरू कर दी है. वाहन चेकिंग के दौरान तीन सवारी दोपहिया चालकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
अतरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जिले की जनता से अपील कि है कि कोरोना से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का स्वागत करें.
नए साल के कार्यक्रमों के लिए जारी गाइडलाइंस
- कार्यक्रम स्थल पर 50% तक व्यक्तियों का मतलब अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल सकता है.
- कार्यक्रम स्थल पर अंदर जाने और बाहर आने के लिए अलग-अलग गेट की व्यवस्था जरूरी.
- एंट्री और एग्जिट गेट का टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है.
- कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात्रि 12:30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा.
- कार्यक्रम में छोटे बच्चे और बड़े-बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा.
- कार्यक्रम के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा
- कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा.
- कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, केवल दो छोटे बॉक्स का ही प्रयोग करेंगे.
- कार्यक्रम के दौरान कतार प्रबंधन (que management) जरूरी होगा.
- कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा
- कोरोना के लक्षण पाए जाने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना अनिवार्य होगा
- कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अग्निशमन यंत्रों (Fire extinguisher) की पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
- कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी.
- कार्यक्रम में किसी भी तरह के हथियार के साथ प्रवेश वर्जित होगा.
- कार्यक्रम के दौरान रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य होगा.
- आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा.
- निर्देशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.