छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

कटघोरा छोड़कर अन्य स्थानों पर दुकान खोलने की मिली अनुमति, समय निर्धारित - corona virus in chhattisgarh

कटघोरा को छोड़कर बाकी स्थानों पर कुछ दुकानों को लॉकडाउन से छूट मिली है. प्रशासन ने शनिवार की शाम आदेश जारी किया है.

concept image
कांसेप्ट इमेज

By

Published : Apr 26, 2020, 8:52 AM IST

Updated : Apr 26, 2020, 9:21 AM IST

कोरबा: कोरोना हॉटस्पॉट कटघोरा को छोड़कर बाकि स्थानों को लॉकडाउन के कई प्रतिबंधों से राहत मिली है. मांस, मछली सहित नॉनवेज खाद्य सामग्रियों की बिक्री से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है. इन सभी के लिए प्रशासन ने शनिवार की शाम आदेश जारी किया है.

आदेश की कॉपी
आदेश की कॉपी

कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के लिये पूर्व में चिकन, मटन, मछली और अण्डा विक्रय पर लगाई गई रोक प्रशासन ने हटा ली है. कटघोरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र को छोड़कर पूरे कोरबा जिले में अब अति आवश्यक सेवाओं के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित किये गए समय में भी संशोधन करते हुए, इसे बढ़ाकर सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक किया गया है.

राशन, सब्जी, फल, दूध आदि के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक पंखों, कूलर आदि की दुकानें भी इसी अवधि में खुली रहेंगी. दूध बांटने का समय सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े आठ बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक निर्धारित किया गया है. इसी तरह कटघोरा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ऐतिहातन के तौर पर छुरीकला नगर पंचायत में किया गया पूरा लाॅकडाउन शिथिल किया गया है. अब छुरीकला में भी अति आवश्यक सेवाएं देने के लिए कार्यालय और प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे. वहीं कलेक्टर किरण कौशल ने निर्धारित छूट अवधि के बाद लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है. इस दौरान लोग अपने घरों में ही रहेंगे. अभी भी लाॅकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के लिये शासन द्वारा तय किये गये दिशा-निर्देश पूरी तरह लागू रहेंगे.

इन्हें मिली है छूट

  • अखबारों के वितरण के लिये सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक छूट रहेगी. इस तीन घण्टे की अवधि में अखबार के हाॅकर शहर में अखबार बांटेंगे.
  • कटघोरा नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर जिले के अन्य क्षेत्रों में सब्जी-फल-किराना-राशन, जानवरों के खाने की चीजें और चारे आदि की दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी.
  • दवाई दुकानें और पेट्रोल पम्प सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होंगे, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
  • कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बिजली के पंखे, कूलर की दुकानें और इनकी रिपेयरिंग की दुकानें भी निर्धारित समय में खुल सकेंगी.
  • विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानों को भी निर्धारित समयावधि के लिए पूर्णतया तालाबंदी से छूट दे दी गई है.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम द्वारा चिन्हांकित ट्रकों और आटोमोबाइल रिपेरिंग की दुकानें और राजमार्गों पर ढाबे भी खुल सकेंगे. ढाबों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल पार्सल ले जाने की सुविधा होगी.
  • कुरियर, डाक-पोस्ट और ऑफिस सेवाओं को भी लॉकडाउन से छूट प्रदान कर दी गई है.
    इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, बढ़ई, आईटी रिपेयर का काम करने वाले लोगों को भी लाक डाउन से छूट दी गई है.
  • खोवा, पनीर, दही जैसे दूध उत्पादों की बिक्री की दुकानें भी निर्धारित समय में खुली रहेंगी.
  • निःशक्तजनों, बच्चों, बेघर वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं तथा विधवाओं की देखरेख के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं को भी पूर्ण तालाबंदी से छूट दी गई है.
  • नगरीय सीमा के बाहर संचालित किये जाने वाले शासकीय और निजी औद्योगिक संस्थानों को भी चालू करने की अनुमति दी गई है.
  • इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थिति इकाइयों को कामगारों के आने-जाने पर नियंत्रण रखने और उद्योग परिसर के भीतर या लगी हुई जगहों पर रहने की व्यवस्था करने पर ही संचालन की अनुमति दी गई है.
  • नगरीय सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सिंचाई योजना, भवन निर्माण, जल प्रदाय एवं स्वच्छता, लाईनों का निर्माण, दूर संचार के लिए ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने का काम एवं सभी प्रकार के औद्योगिक निर्माण परियोजनाओं के लिए भी लाॅकडाउन में अनुमति दी गई है.
  • नगरीय निकायों की सीमा के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाएं जहां, श्रमिक साइट पर उपलब्ध हो और बाहर लाने की आवश्यकता न हो, संचालित की जाएंगी.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी एवं च्वाईस सेंटर और बोर खनन की गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है.

    दुकानदारों को मेंटेन करना होगा सोशल डिस्टेन्सिंग
    लाॅकडाउन की स्थिति में निर्धारित किये गये समयानुसार अतिआवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें आदि खुलेंगी. दुकानदारों को कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुये अपने ग्राहकों के बीच कम से कम एक-एक मीटर की दूरी मेन्टेन करनी होगी. इसके लिये दुकानों के सामने एक-एक मीटर पर लाइन, चौकोर डिब्बा या गोला बनाकर लोगों को निर्धारित दूरी पर रहना होगा. दुकानों पर भीड़ लगाने की बजाय लोगों को भी एक-एक कर सामान खरीदने की हिदायत जिला प्रशासन द्वारा लगातार दी जा रही है.
Last Updated : Apr 26, 2020, 9:21 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details