कोरबा: एसईसीएल कुसमुंडा और एसईसीएल कोरबा को नगर निगम ने निर्यात कर नहीं पटाने का नोटिस जारी किया है. नोटिस में एसईसीएल कुसमुंडा पर 16 करोड़ और एसईसीएल कोरबा को 4 करोड़ की अंतर राशि पटाने के निर्देश दिए गए हैं.
कोरबा नगर पालिका निगम ने निर्यात कर नहीं पटाने पर SECL को जारी की नोटिस 15 साल की अंतर राशि जमा करने के निर्देश
दरअसल बाते 15 सालों से बढ़े हुए दर पर निर्यात कर न पटाकर पुरानी दरों पर एसईसीएल कोरबा और कुसमुंडा कर जमा कर रहे थे. निगम के अपर आयुक्त के संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होंने 20 करोड़ के निर्यात कर को पटाने का नोटिस जारी कर दिया. इस नोटिस में 15 साल की अंतर राशि जमा करने को कहा गया है. इसमें एसईसीएल कुसमुंडा पर 16 करोड़ और एसईसीएल कोरबा को 4 करोड़ की अंतर राशि पटाने के निर्देश हैं.
पुराने दर पर पटा रहे थे निर्यात कर
अपर आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि 2002 में 0.1 फीसदी के दर से निर्यात कर वसूला जाता था. लेकिन 2005 से कर को बढ़ाकर 0.2 फीसदी कर दिया गया. लेकिन एसईसीएल कुसमुंडा और कोरबा पुराने दर यानी 0.1 फीसदी के दर पर ही निर्यात कर पटा रहे थे. अपर आयुक्त ने ये भी बताया कि बालको प्रबंधन इस मामले में सही दर पर कर पटा रहा है.
बिना अनुमति के बनाई कॉलोनी
इसके अलावा कोरबा नगर निगम ने एनटीपीसी प्रबंधन को भी बिना अनुमति के कॉलोनी बनाने के मामले में नोटिस जारी की है. दरअसल एनटीपीसी ने स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है. लेकिन इसके लिए विधिवत अनुमति नहीं ली गई थी. प्रबंधन को विधिवत दस्तावेज जमा कर अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन प्रबंधन ने बिना दस्तावेज जमा कराए ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया.
इसके साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उप संचालक ने एनटीपीसी कोरबा को 500 मेगावाट विद्युत संयंत्र का विस्तार कार्य के मामले में भी जवाब मांगा है. इसी तरह एसईसीएल कोरबा, कुसमुंडा, दीपिका और गेवरा से भी जानकारी मंगाई गई है.