Korba Court Sentenced Life Imprisonment: 35 साल की औरत की हत्या करने वाले 21 साल के लड़के को मिली ये सजा
Korba Court Sentenced Life Imprisonment कोरबा जिला कोर्ट ने पड़ोसी औरत की हत्या करने वाले आरोपी युवक को बड़ी सजा सुनाई है. हत्या के सालभर बाद कोर्ट का फैसला आया है.
कोरबा: घरेलू विवाद के बाद एक आदमी ने पड़ोस में रहने वाली अपनी ही परिचित औरत को मौत के घाट उतार दिया था. हत्या के इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट ने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
ठीक 1 साल पहले हुई थी घटना :19 सितंबर 2022 का ये मामला है. रात के लगभग 2 बजे पसान थाना क्षेत्र के गांव रामपुर में हत्या की वारदात सामने आई थी. यहां रहने वाली महिला मानकुंवर (35) की हत्या उसके ही परिचित युवक समारू (21) ने कर दी थी. जब यह घटना हुई तब महिला का पति घर पर मौजूद नहीं था. वह अपने रिश्तेदार के घर गया हुआ था.
शराब पीने के बाद नशे में ली जान: आरोपी, एक दूसरी औरत और मृतक महिला मानकुंवर तीनों मिलकर शराब पी रहे थे. इ दौरान घर पर मौजूद तीन बच्चों को दूसरे कमरे में रख दिया गया. देर रात तक तीनों बैठकर शराब पीने लगे. कुछ देर बाद दूसरी महिला अपने घर चली गई. इसी बीच मानकुंवर और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि नशे की हालत में समारू ने फावड़ा से मानकुंवर के सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
महिला के बेटे ने किया खुलासा:घटना का सबूत मिटाने के लिए आरोपी समारू ने महिला के शव को घर के बाहर एक नाले के पास ले जाकर छोड़ दिया. हालांकि ऐसा करते हुए महिला के बेटे ने देख लिया था. जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ.
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया:हत्या का मामला द्वितीय अपर न्यायाधीश कटघोरा के कोर्ट में चल रहा था. यहां सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने पैरवी की. कोर्ट में हत्या का मामला साबित होने के बाद आरोपी समारु को जज जितेंद्र कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया.