कोरबाः जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन नि:शुल्क जारी किए जाएंगे. इसके लिए संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार को जिम्मेदारी दी गई है. प्रशासन का प्रयास है कि जन्म और मृत्यु के शत प्रतिशत पंजीयन कराया जा सके. रजिस्ट्रार को हर हाल में प्रत्येक जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग करनी होगी. चिकित्सकीय संस्थानों में भी जन्म और मृत्यु का पंजीयन किया जाएगा. पंजीयन में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं.
कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर ने इस संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी रजिस्टरोंं की बैठक लिया था. बैठक में केंद्रीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की जानकारी दी गई थी. जन्म और मृत्यु का शत प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन करने का निर्देश दिया गया था. जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग नहीं करने वाले रजिस्ट्रार अधिकारियों के खिलाफ अर्थदंड लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी.
अंतर विभागीय समन्वय समिति भी बनी
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय समिति का गठन भी किया गया है. जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 के अनुसार देश के प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है. बावजूद इसके जिले के ग्रामीण के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग गंभीरता पूर्वक नहीं की जा रही है.