कोरबा: शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले शिक्षा विभाग का एक और कारनामा सामने आया है. इस पर कलेक्टर रानू साहू ने फटकार लगाते हुए डीईओ को नोटिस जारी किया है. दरअसल कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के बीईओ (Block Education Officer) एलपी जोगी ने एक शिक्षक को अटैच कर दिया, आदेश में यह भी लिखा कि डीईओ (District Education Officer) सतीश पांडे से प्राप्त मौखिक निर्देश के तहत यह आदेश जारी किया गया है, जबकि शासन के नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है. यह मापदंडों के खिलाफ है, किसी उच्चाधिकारी के मौखिक निर्देश के तहत किसी शिक्षक को अटैच करना शासकीय नियमों के उलट है.
दुकानदारी पर कलेक्टर ने कसी लगाम
नियम के खिलाफ निजी स्वार्थ के लिए किए गए मौखिक आदेश पर एक शिक्षक के संलग्नीकरण पर कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है. कलेक्टर ने पूछा है कि किसके आदेश से संलग्नीकरण किया गया. भविष्य में बिना कलेक्टर के अनुमोदन के संलग्नीकरण या अटैचमेंट न किए जाने का आदेश जारी कर फरमान दिया है. कलेक्टर के कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. डीईओ ने तत्काल सभी बीईओ को उक्त आदेश से अवगत कराते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.
ये है पूरा मामला
पांच जुलाई को पोंडी उपरोड़ा बीईओ एलपी जोगी ने शासकीय माध्यमिक शाला पिपरिया में पदस्थ शिक्षक रामअवतार बघेल ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था. नजदीकी स्कूलों में संलग्न किए जाने सम्बन्धी प्राप्त आवेदन के आधार पर उन्हें आगामी आदेश पर्यन्त एकल शिक्षकीय माध्यमिक शाला लैंगी में अध्यापन काम के लिए संलग्न कर दिया था.
कलेक्टर रानू साहू के संज्ञान में यह बात सोमवार को आते ही उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने नोटिस जारी कर पूछा है कि सम्बंधित शिक्षक का संलग्नीकरण किसके आदेश से किया गया है. उन्होंने भविष्य में कलेक्टर के अनुमोदन के बिना संलग्नीकरण न किए जाने का निर्देश दिया है. शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी.