Students Repairing Roof Of School: कोंडागांव में स्कूली छात्रों से छत मरम्मत कराने का मामला, ईटीवी भारत की खबर का असर, दो शिक्षक निलंबित
Students Repairing Roof Of School: कोंडागांव में स्कूली छात्रों से छत मरम्मत कराने के मामले में दो शिक्षकों पर निलंबन की गाज गिरी है. संयुक्त संचालक बस्तर संभाग शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है.
स्कूली छात्रों से छत मरम्मत कराने का मामला
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Published : Jul 26, 2023, 10:55 PM IST
कोंडागांव में स्कूली छात्रों से काम करवाने पर कार्रवाई
कोंडागांव:हाल ही में कोंडागांव से एक तस्वीर सामने आई थी. कुछ स्कूली छात्रों से स्कूल के छत की मरम्मत कराई जा रही थी. मामले में संयुक्त संचालक बस्तर संभाग शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. विभाग ने दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया था, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. ईटीवी भारत ने 21 जुलाई को इस खबर को प्रकाशित किया था.
दो शिक्षक निलंबित: दरअसल, संयुक्त संचालक बस्तर संभाग शिक्षा विभाग आर पी आदित्य की ओर से आदेश जारी किया गया था. आदेश पत्र के अनुसार कोंडागांव जिला मुख्यालय में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रधान अध्यापक निर्मल शार्दुल और शिक्षक बी जॉन को निलंबित कर दिया गया है. इनकी उपस्थिति में विद्यार्थियों को शाला भवन की छप्पर पर चढ़ाकर छत मरम्मत का काम कराया जा रहा था, जो कि जोखिम भरा था.
संयुक्त संचालक बस्तर संभाग शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार निर्मल शार्दुल प्रधान अध्यापक और शिक्षक बी जॉन को निलंबित कर दिया गया है. विद्यार्थियों को शाला भवन के छप्पर पर चढ़ाकर छत की मरम्मत कराई जा रही थी. जो कि अत्यंत जोखिम भरा काम था. ये काम दोनों शिक्षकों की उपस्थिति में करवाया जा रहा था, जिसके कारण इन्हें निलंबित कर दिया गया. -मधुलिका तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी
निलंबित शिक्षकों को निर्वाह के लिए दिया जाएगा भत्ता: निर्मल शार्दुल और बी जॉन की ओर से विद्यार्थियों से जोखिम के काम कराना नियम के विरूद्ध है. यही कारण है कि इन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. बता दें कि निलंबन काल में दोनों शिक्षकों का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोंडागांव किया गया है. निलंबन अवधि में दोनों शिक्षकों को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.