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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद

कोरर थाना क्षेत्र के बासकुण्ड निवासी दुष्कर्म के दोषी के लिए न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड सुनाया है. इस प्रकरण में आरोप था कि आरोपी ने नाबालिग के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसके बच्चे की मौत के बाद बिना किसी सूचना दफन कर दिया.

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Published : Oct 12, 2021, 9:18 PM IST

Updated : Oct 12, 2021, 10:27 PM IST

Life imprisonment for raping minor
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को जीवन कारावास

कांकेरःकोरर थाना क्षेत्र के बासकुण्ड निवासी एक आरोपी ने एक नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म किया. इस दौरान पीड़िता से पैदा बच्चे की मौत हो गई. आरोपी ने बच्चे को बिना किसी को सूचित किए दफन कर दिया. परिजनों की शिकायत पर दर्ज केस के तहत न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 में 3 वर्ष 1000, धारा 366 में 5 वर्ष 2000 व धारा 376(2) पास्को 6 में आजीवन कारावास तथा 5000 रुपये का अर्थदण्ड सुनाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद

सोहनलाल पोटाई पिता बंसीलाल पोटाई 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से शादी कार्यक्रम में मिला था. जान-पहचान होने के बाद पीड़िता से मिलने जाता था और सामान्य बात करता था. जनवरी 2019 में शादी का झांसा दिया. उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. जो लगातार जारी रहा. इसी दौरान अप्रैल माह में पीड़िता गर्भवती हो गई. पीड़िता ने डर की वजह से अपने परिजनों को नहीं बताया. पीड़िता के पिता ने उसे उसके मामा के यहां छोड़ दिया था.

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बच्चे की मौत के बाद बिना सूचना कर दिया दफन

उसी दौरान आरोपी उसके मामा के यहां भी पहुंच गया और उसे जंगल के रास्ते होते हुए भानूप्रतापपुर ले गया. भानू प्रतापपुर से बस में बैठा कर ग्राम भिंडी ले गया. जहां पर झोपड़ी बनाकर दुष्कर्म करता रहा. उसी दौरान पीड़िता ने एक कमजोर बच्चे को जन्म दिया. जिसका 5 दिन के भीतर मौत भी हो गया. आरोपी ने बच्चे की मौत के बाद वहीं दफना दिया. जिसकी सूचना पुलिस को पता चलते ही अपराध कायम कर विवेचना करते हुए न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय ने मामले में दोषी ठहराते हुए धारा 363 में 3 वर्ष 1000, धारा 366 में 5 वर्ष 2000 व धारा 376(2) पाक्सो 6 में आजीवन कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.

Last Updated : Oct 12, 2021, 10:27 PM IST

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