कवर्धा: कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. पूरे जिले में 21 अप्रैल शाम 4 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. हालांकि इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु अस्पताल निर्धारित समय पर खुलेंगी.
फुटकर और ग्रॉसरी दुकानें बंद
लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेगी. शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा और ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल और नमक) को गली-मुहल्ले और कॉलोनियों में बेचा जा सकेगा. ठेले वालों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान बेचने की इजाजत दी गई है. संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्रदाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे. निर्देशों के उल्लंघन पर ठेले को जब्त करने के साथ चालानी कार्रवाई की जाएगी.