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कवर्धा: नवविवाहिता की हत्या के 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा - कवर्धा क्राइम

कवर्धा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नवविवाहिता की हत्या के एक केस में चार दोषियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. पूरा मामला पंडातराई थाना अंतर्गत ग्राम भरेली का है.

Four accused sentenced to life imprisonment in Bahu's murder case in kawardha
बहू की हत्या मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jan 30, 2021, 2:09 PM IST

कवर्धा: कोर्ट ने नवविवाहिता की हत्या के केस में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच-पांच हजार का जुर्माना भी उन पर लगाया है. पूरा मामला पंडातराई थाना अंतर्गत ग्राम भरेली का है. यहां एक परिवार ने दहेज के लिए नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या की थी. कोर्ट ने आरोपी पति, ससुर, सास और देवर को दोषी माना है.

बहू की हत्या मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

दिसंबर 2017 की है वारदात

जानकारी के अनुसार, घटना तीन साल पहले दिसंबर 2017 की है. नवविवाहिता की ससुरालवालों ने दहेज को लेकर हत्या की थी. इस मामले में पांडातराई पुलिस ने आरोपी पति कनक उर्फ सोनू, ससुर राधेश्याम चन्द्रवंशी, सास ऊषा बाई, देवर परमेश्वर चन्द्रवंशी को गिरफ्तार किया था. ये केस तीन साल तक चला. शुक्रवार को कवर्धा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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क्या थी पूरी घटना?

21 दिसंबर 2017 को नवविवाहिता सरिता चन्द्रवंशी की घर में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली थी. ससुरालवालों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतका की बॉडी पर मारपीट के निशान और गला दबाकर हत्या होना पाया गया. वहीं नवविवाहिता के पिता और भाई ने ससुरालवालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था. इसी मामले में पुलिस ने ससुरालपक्ष के चार लोगों को गिरफ्तार किया था.

आरोपियों को नहीं मिली बेल

कोर्ट में ये मामला तीन साल तक चला. आरोपियों के वकील ने कई बार बेल के लिए आवेदन किया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी. आखिरकार शुक्रवार को चारों आरोपियों को न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो की बेंच ने दोषी करार दिया और आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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