मामला 26 जून 2016 की है जहां हसौद थाने क्षेत्र के मल्दा गांव में जमीन संबंधी झगड़े के कारण शिव कुमार ने अपने पिता गणेश पर धारदार टंगिया से तीन बार वार कर हत्या कर दी थी. सुबह करीब 5 बजे आरोपी के भाई की पत्नी कांती ने देखा की उसके ससुर मरे पड़े है. गणेश के सिर में गंभीर चोट आने से मृत्यु हो जाने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी कर रही थी. शंका के आधार पर शिवकुमार से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था.
जांजगीर चांपा: पिता की बेरहमी से हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास - बेटे को आजीवन कारावास
सक्ती न्यायालय में अपने पिता की हत्या करने वाले आरोपी शिव कुमार कश्यप को भारतीय दंड संहिता की 450 और 302 धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाइ गई है.
पुलिस की कैद में आरोपी
मामले की विवेचना करने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 500-500 का अर्थदंड भी दंडित किया गया है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर पृथक को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतायी जाने का आदेश दिया गया है.