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सेवा सहकारी समिति के पुनर्गठन मामले में हाईकोर्ट के आदेश से मिला न्याय : भाजपा

सेवा सहकारी समिति के पुनर्गठन में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इससे भाजपा में खुशी की लहर है.

सेवा सहकारी समिति के पुनर्गठन में हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Sep 9, 2019, 10:49 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 7:56 AM IST

जगदलपुर : सेवा सहकारी समिति के पुनर्गठन में हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाने के आदेश के बाद भाजपा में खुशी का माहौल है. कांग्रेस सरकार के इस पुनर्गठन योजना के खिलाफ भाजपा ने कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराते हुए जनहित में सही निर्णय बताया है.

सेवा सहकारी समिति के पुनर्गठन में हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सेवा सहकारी समिति के संभागीय उपाध्यक्ष शेषनारायण तिवारी ने कहा कि, 'कांग्रेस सत्ता में आने के बाद से ही लगातार प्रदेश में पुनर्गठन योजना चला रही है, जिसके तहत कई समितियों को उन्होंने भंग कर निर्वाचित सदस्यों को हटाते हुए अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उस समिति में पदाधिकारी बना दिए हैं. इसी तारतम्य में सेवा सहकारी समिति को भी भंग करने कांग्रेस सरकार ने साजिश रची है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बॉडी के पुनर्गठन पर रोक लगा दी है. इससे भाजपा को न्याय मिला है.

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उन्होंने कहा कि यह रोक 3 अक्टूबर तक है, लेकिन भाजपा इसके पुनर्गठन में पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रयास करती रहेगी. बस्तर संभाग में कुल 178 सेवा सहकारी समिति है, जिसमें 161 पर भाजपा काबिज है. वहीं 7 समिति पर सीपीआई और अन्य बचे समितियों में कांग्रेस है. कांग्रेस सरकार पुनर्गठन चलाकर जनहित में बनाये गए समितियों की परवाह न करते हुए इन पर अपना राज चलाने और कांग्रेसियों को फायदा पहुंचाने की साजिश रच रही है. भाजपा इसका लगातार विरोध करती रहेगी. सेवा सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार पर कई आरोप.

Last Updated : Jul 25, 2023, 7:56 AM IST

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