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नियमों का पालन नहीं करने पर 15 दिन के लिए सील की जाएगी दुकान - गरियाबंद में प्रशासन सख्त

गरियाबंद जिला प्रशासन कोरोना के नियमों को लेकर सख्त हो गया है. जिले में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के दुकान 15 दिनों के लिए सील कर दिए जाएंगे.

shop will be sealed for 15 days if shopkeeper violate Corona rules in Gariyaband
गरियाबंद में दुकानें बंद

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Published : Apr 1, 2021, 5:24 PM IST

गरियाबंद:जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस को देखते हुए नियमों में कड़ाई करनी शुरू कर दी है. दुकानों में नियमों का पालन नहीं करने पर 15 दिन के लिए दुकानों को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने हर दुकान में मास्क रखना अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई ग्राहक बगैर मास्क के आता है तो उसे पहले मास्क दिया जाए उसके बाद उसे सामान दिया जाए. कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं.

कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी निलेश कुमार क्षीरसागर ने समस्त नगरीय निकायों गरियाबंद के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है.

  • स्थाई और अस्थाई दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक
  • रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
  • रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से केवल टेक-अवे और होम डिलवरी का समय रात 11.30 बजे तक
  • पेट्रोल पम्प और मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियत्रंक से मुक्त रहेंगे.

सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.सभी व्यासायिकों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना जरूरी है.

गरियाबंद: ऐप से रखी जाएगी निर्माण कार्यों पर नजर

सभी दुकानों पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनेमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे.उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा. सभी शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा. आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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