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दुर्ग में विशेष छूट के साथ 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

दुर्ग में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि इस बार लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है.

कलेक्ट्रेट , Collectorate
दुर्ग जिला कार्यालय

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Published : May 15, 2021, 11:00 PM IST

दुर्गः जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. इस दौरान विशेष छूट दी जाएगी. संक्रमण को देखते हुए 6 अप्रैल को पहली बार जिले में टोटल लॉकडाउन लगाया गया था. लेकिन संक्रमण में कमी नहीं होने के चलते लगातार छठवीं बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है. जिले में लॉकडाउन लगाए डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील हैं, बावजूद इसके संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं हो रही है. यही वजह है कि एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाया गया है.

लॉकडाउन में इन्हें रहेगी छूट

कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि जिले में कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि में विस्तार किया गया है. इस दौरान कुछ शर्तों के साथ विशेष छूट भी दी गई है. इस दौरान किराना दुकान, डिस्पोजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईलेक्ट्रीकल, फ्लावर शॉप, ऑटो पम्प, ऑटो पाट्स, दूध उपाद संबंधी दुकानें, हार्डवेयर, प्लम्बिक और भवन निर्माण सामग्री की दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खोलने की छूट दी गई है. इसी प्रकार सराफा, कपड़ा बर्तन, फुटवियर, मोबाईल शॉप और एसेसिरीज, कॉस्मेटिक, स्टेशनरी शॉप, लांड्री सर्विसेज, पैकेजिंग मटेरियल दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.

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रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन

कलेक्टर ने बताया कि वाहन मरम्मत, पंचर बनाने की दुकान सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 से शाम 5 बजे तक और फल सब्जी, अंडा, मटन, मछली, पोल्ट्री और आटा चक्की का व्यवसाय सोमवार से शनिवार की सुबह 6 से 11 बजे तक संचालित की जाएंगी. जिले के सभी शराब दुकान और बार बंद रहेंगी. शराब दुकान से ऑनलाइन होम डिलीवरी सेवा की अनुमति दी गई है. वहीं रविवार को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान मेडिकल, पेट्रोल पंप, पेट शॉप, सामानों की होम डिलीवरी वाले संस्थानों को छोड़ कर सभी प्रकार के कार्यालय और दुकानें बंद रहेंगी.

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