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District Court Durg Sentenced Life Imprisonment: टीवी का साउंड कम करने को लेकर छोटे भाई ने की थी बड़े भाई की हत्या, दुर्ग जिला कोर्ट ने सुनाई ये सजा - दुर्ग कोर्ट में हत्या के मामले में सजा

District Court Durg sentenced life imprisonment दुर्ग कोर्ट ने सिकोला बस्ती में भाई की हत्या करने वाले आरोपी को बड़ी सजा सुनाई है. आरोपी ने तीन साल पहले मामूली बात पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.

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दुर्ग जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 27, 2023, 9:27 AM IST

Updated : Aug 27, 2023, 12:19 PM IST

दुर्ग जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

दुर्ग: जिला न्यायालय दुर्ग ने साल 2020 में हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपने बड़े भाई की टंगिया मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्या से खून के रिश्तों पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि हत्या के पीछे जो विवाद का कारण पता चला वो काफी छोटी सी बात थी.

क्या है मामला:गीता यादव अपने पति धनराज यादव के साथ टीवी देख रही थी. बाहर रूम में आरोपी देवर बसंत यादव ब्लूटूथ से तेज आवाज में गाना सुन रहा था. आवाज कम करने की बात को लेकर दोनों भाइयों में वाद विवाद हुआ. उसके बाद तैश में आकर छोटे भाई बसंत यादव ने अपने बड़े भाई धनराज यादव पर टंगिया से हमला कर दिया. जिससे मौके पर ही धनराज यादव की मौत हो गई. हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी बसंत यादव को गिरफ्तार कर लिया.

छोटी सी बात को लेकर छोटे भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी थी. मृतक के कपड़े, प्रार्थी के कपड़े और आरोपी के कपड़े में मिले खून के धब्बों और चश्मदीद गवाह के आधार पर कोर्ट ने आरोपी बसंत यादव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बालमुकुंद चंद्राकर, जिला लोक अभियोजक, दुर्ग

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कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा: इस पूरे मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुर्ग जिला न्यायधीश नीरा यादव की कोर्ट ने आरोपी बसंत यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं. आरोपी पर 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया है.

Last Updated : Aug 27, 2023, 12:19 PM IST

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