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अनलॉक दुर्ग: दुकानों और व्यापारिक संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी, रविवार को टोटल बंद - नई गाइडलाइन जारी

दुर्ग में कलेक्टर ने लॉकडाउन खोलने का आदेश जारी किया है. साथ ही दुकान खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है. आदेश का पालन नहीं करने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा प्रत्येक रविवार को दुकानें बंद रहेंगी.

Lockdown open in Durg
दुर्ग में लॉकडाउन खुला

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Published : Aug 6, 2020, 7:57 PM IST

दुर्ग:लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुक्रवार से जिले के सभी बाजारों में दुकानें खुलने पर सहमति बन गई है. जिला प्रशासन और व्यापारियों के बीच सुबह 11 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रखने पर सहमति बनी है. इसमें बाजार की सभी दुकानें जैसे रेडिमेड, शू शो-रूम, कपड़ा, बर्तन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, किराना, प्रोविजन, सहित अन्य दुकानें शामिल रहेंगी. वहीं सब्जी, चिकन, मटन, सहित दूध आदि के स्टोर्स सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक खोले जाएंगे.

दुकान खोलने का समय किया गया निर्धारित

कलेक्टर के जारी आदेश के मुताबिक रेस्टारेंट और होटल में खाना के लिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है. वहीं रेस्टारेंट और होटल से होम डिलवरी के लिए रात 8 से 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है. इसी प्रकार ठेले पर बेचने वाले खाद्य सामग्री के लिए सुबह 6 से 9 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक समय निर्धारित किया गया है.

आदेश का पालन नहीं करने पर दुकानें सील

कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने आदेश में स्पष्ट किया है कि रोजना 8 घंटे दुकानें खुलेंगी और सप्ताह में एक दिन यानी रविवार को सभी दुकानें बंद रखी जाएगी. रविवार को केवल डेयरी व्यवसाय सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खोले जाएंगे. साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई दुकान संचालक आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनकी दुकान प्रशासन सील कर देगा.

लॉकडाउन के दौरान की थी कार्रवाई

बता दें, लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई किया था. इस दौरान चलान काट कर लोगों को समझाइश भी दी गई थी. साथ ही आम जनता से शासन-प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई थी.

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