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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

3 साल की मासूम को चॉकलेट के बहाने बहला-फुसलाकर झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Jan 24, 2020, 10:08 AM IST

Updated : Jan 24, 2020, 2:08 PM IST

नाबालिग से दुष्कर्म केआरोपी को आजीवन कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

दुर्ग: दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने में लिया गया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बता दें कि सुपेला थाना क्षेत्र में आरोपी ठुलाराम बाघ (56) 7 सितंबर 2018 की शाम 3 साल की बच्ची को चॉकलेट का झांसा देकर अपने झोपड़ी में ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान मासूम को खोजती हुई मौके पर पहुंची बच्ची की मां ने आरोपी ठुलाराम को रंगे हाथ पकड़ लिया, इसके बाद घटना की जानकारी बच्ची की मां ने पुलिस को दी.

वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ठुलाराम बाघ उर्फ डोकरा को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में प्रस्तुत किया. गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

Last Updated : Jan 24, 2020, 2:08 PM IST

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