दंतेवाड़ा : बीजापुर जिले के एक बालिका गृह में नाबालिग लड़की (Bijapur Girls Hostel) के साथ पुलिसकर्मी आपत्तिजनक स्थिति में मिला था. बालिका गृह की अधीक्षिका ने 39 साल के पुलिसकर्मी को 16 साल की नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाते पकड़ा था.जिसकी शिकायत थाने में की गई थी. जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा. अब दंतेवाड़ा की फास्ट ट्रैक (FTC) कोर्ट ने आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है.Dantewada fast track court decision
कब का था मामला : मामला साल 2019 का है. बीजापुर जिले के एक बालिका गृह में 16 साल की नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर 39 साल का पुलिसकर्मी शारीरिक संबंध बना रहा था. जिसे बालिका गृह की अधीक्षिका ने देख लिया. इस मामले की FIR भी हुई थी. दंतेवाड़ा में विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने आरोपी पुलिसकर्मी को 10 साल की सजा सुनाई है. sexual intercourse with minor
Sexual Intercourse with minor दंतेवाड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पुलिसकर्मी को सुनाई 10 साल की सजा
sexual intercourse with minor दंतेवाड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बालिका गृह में नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा अपने से आधे उम्र की लड़की को शादी के लिए विवश करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है. इससे समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा. Dantewada crime news
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कोर्ट ने फैसले में क्या कहा :फैसले में कोर्ट ने कहा कि "पीड़िता की उम्र घटना के वक्त सिर्फ 16 साल की थी. पुलिसकर्मी ने एक नाबालिग पीड़िता को विवाह करने के लिए विवश किया था.अपने से आधे उम्र से भी कम लड़की के साथ इस तरह का कृत्य निश्चित रूप से आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है. इस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया जाएगा तो इससे पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा और लोगों की कानून के प्रति आस्था में भी कमी आएगी.''Dantewada crime news