दंतेवाड़ा:जिले के किरन्दुल थानांर्गत नाबालिग (minor) को बहला-फुसला कर भगाने और दुष्कर्म (rape) किए जाने के मामले में पुलिस (police) ने पीड़िता (victim) के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Arrested) करते हुए उसे जेल (Jail) भेज दिया है.
आरोपी ललित यादव निवासी किरन्दुल निवासी वार्ड नं. 05 वोरा कैम्प पर आरोप है कि शादी का झांसा देकर किशोरी को घर से भगा ले गया. बचेली ले जा कर उस के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया.
इस मामले में परिजनों ने अज्ञात के द्वारा नाबालिग की अपहरण (Kidnapping) की शिकायत किरन्दुल थाने में की थी. पुलिस ने अपराध क्रमांक-49/2019 धारा 363 मा.द.वि. अपराध पंजीबद्ध (crime registered) किया था. अपहृता बालिका (kidnapped girl) को 30 अगस्त को बचेली रेलवे स्टेशन (railway station) के पास से बरामद किया गया. उसने पुलिस को आप बीती सुनाई. जिसके बाद प्रकरण (case) में आरोपी के खिलाफ धारा 366. 376 भादवि० 4 6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.