गरियाबंदः लाख समझाने के बावजूद शहर के पान दुकानों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. इलाके के 24 में से 18 पान दुकानों पर तंबाकू युक्त उत्पाद बेचे जाने और नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उन पर जुर्माना लगाया गया है. शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने और दुकान में चेतावनी न लगाने के कारण जुर्माना लगाया गया है.
सावधान: नियमों का उल्लंघन करने वाले पान दुकानों पर कार्रवाई, वसूला गया 5 हजार का जुर्माना - छत्तीसगढ़ न्यूज
शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने और दुकान में चेतावनी न लगाने के कारण जुर्माना लगाया गया है.
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 दुकानों पर जुर्माना लगाया. वहीं लगभग दर्जन भर लोगों को सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, बाजार जैसी जगहों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर ₹200 का जुर्माना लगाया गया है. इस कार्रवाई से पान दुकान संचालकों में हड़कंप है. खाद्य अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर आगामी 31 मई, तंबाकू निषेध दिवस तक यह कार्रवाई जारी रहेगी.
कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई
जिले के कई पान ठेलों एवं दुकानों पर कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है. इस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और नियम विरुद्ध तंबाकू उत्पाद का बिक्री करने पर चलानी कार्रवाई की जाती है. इसके मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला ने इलाके के दो दर्जन से ज्यादा किराना दुकानों और पान ठेलो में निरिक्षण किया. इनमें से 18 दुकानों में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत चालानी कार्रवाई कर 5000 रु. से ज्यादा के चालान वसूल किये गए.