गौरेला पेंड्रा मरवाही:पेंड्रा में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को स्पेशल कोर्ट ने पाक्सो एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने 17 साल की युवती से बलात्कार किया था. 10 साल की सजा के साथ आरोपी को 500 रुपए का अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है. अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
ये है पूरी घटना:मामला साल 2021 9 अक्टूबर का है. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा थाना क्षेत्र के कुरदी गांव की 17 वर्षीय युवती स्कूल के लिए निकली थी.शाम को वो वापस घर नहीं लौटी. काफी देर तक खोजने के बाद परिजनों ने पेंड्रा थाना में शिकायत दर्ज कराया. पतासाजी के दौरान पुलिस ने धरहर गांव के रहने वाले राजेश पुरी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया. पुलिस ने आरोप में इस्तेमाल किए गए स्कूटी को भी जब्त कर लिया है.
पीड़िता का बयान: पीड़िता के अनुसार आरोपी युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बात की जानकारी उसके पिता को लग गई थी, जिसके बाद पिता ने पीड़िता को फटकार लगाई. पिता की फटकार से नाराज होकर वो धनपुर चली गई. धनपुर से वो पंडरी गांव गई, जहां आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए.