बिलासपुर: शादी का झांसा देकर दो साल तक दैहिक शोषण करने और गर्भपात कराने के बाद मारपीट करने वाले आरोपी गुलाब सिंह भैना को ADJ कोर्ट ने 10 साल की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. गौरेला के भैना निवासी गौरेला गुलाब सिंह का अपने ही गांव की एक युवती से साल 2016 में परिचय के बाद प्रेम हुआ और अभियुक्त गुलाब सिंह ने अप्रैल 2017 में उसे अपने घर ले गया. शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के बाद वापस घर छोड़ दिया. पीड़िता के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करवाया. चार माह साथ में रखने के बाद काम के बहाने छोड़कर भाग निकला.
बिलासपुर ADJ कोर्ट : दैहिक शोषण के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा - punishment for accused for cheating marriage
महिला को झूठे प्यार में फंसाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को बिलासपुर के ADJ कोर्ट ने 10 साल की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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गांव के पंचायत के फैसले को मानकर आरोपी गुलाब सिंह ने पीड़िता को अपने घर ले गया और फिर से घर में रखकर उसका दैहिक शोषण करता रहा. 26 मार्च 2019 को आरोपी ने फिर से पीड़िता के साथ मारपीट कर घर से भगा दिया जिस पर उसने इसकी गौरेला थाने शिकायत दर्ज कराई आरोपी को पुलिस ने 29 मार्च 2019 को गिरफतार किया.