बिलासपुर : रायपुर की रिटायर्ड लेखपाल हेमलता द्विवेदी की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हेमलता द्विवेदी निर्वाचन कार्यालय रायपुर से 31 जुलाई 2018 को लेखपाल के पद से रिटायर हुई थीं.
दरअसल, उनके विभाग ने रिटायरमेंट के बाद दिए जाने वाले लाभ जैसे की प्रोविडेंट फंड की राशि, पेंशन, फैमिली बेनिफिट रोक लगा दी है. इसकी वजह विभाग ने चुनाव कार्य में लगे वाहनों के भुगतान में हेमलता द्विवेदी की ओर से की गई गड़बड़ी को बताया है. विभाग की ओर से उठाए गए इस कदम के खिलाफ हेमलता द्विवेदी ने विभाग प्रमुख को कई बार आवेदन दिए. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद हेमलता द्विवेदी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.