छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

गौरेला: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - गौरेला हत्याकांड

गौरेला में हत्या के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Murder accused sentenced to life imprisonment
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

By

Published : Jan 20, 2021, 4:10 PM IST

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: गौरेला में एक युवक ने दिन दहाड़े बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था. हत्या के केस में आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पूरा मामला 19 जून 2019 का है. गौरेला के पतेराटोला निवासी 24 वर्षीय राहुल दीवान अपने मामा के गांव में रहता था. वह रेलवे फाटक के पास नर्मदा फोटो स्टूडियो चलाता था. गौरेला के पुरानी बस्ती निवासी युवती से उसका प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों एक-दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. परिवार के सदस्यों ने राहुल को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

पढ़ें-प्रेमिका ने की प्रेमी की पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश

घटना के दिन को राहुल अपनी दुकान में बैठा था. उसी समय धारदार हथियार लेकर युवती का भाई दुकान के अंदर घुस गया और राहुल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले के बाद राहुल को संभलने का मौका ही नहीं मिला. वह खून से लथपथ होकर नीचे गिर गया. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर भाग निकले.

अस्पताल में युवक ने तोड़ा था दम

घायल युवक को देखकर आसपास के लोग पहुंचे. तब उसकी सांसें चल रही थी. इस बीच राहुल के परिजन को इसकी सूचना दी गई. उसके मामा संजय भौमिक अपने रिश्तेदार और परिचितों को लेकर वहां पहुंचे, आनन-फानन में राहुल को अस्पताल ले जाया गया. जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया. मामले में सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरेला ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details