बिलासपुर: नान घोटाला मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मामले में 'नो केरेसिव ऑफ एक्शन' का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने मामले में नान की अफसर रेखा नायर को भी राहत देते हुए EOW को बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने मुकेश गुप्ता को जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं.
बता दें कि साल 2015 में छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में 36 हजार करोड़ के कथित घोटाले का मामला सामने आया था. घोटाला सामने आने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नान से जुड़े अफसर के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
छापे में करोड़ों रुपये डायरी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त किए गए थे. इसके साथ ही नान से जुड़े कई अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था. सत्ता में वापसी करने के बाद कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था.