बिलासपुर: उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में शुक्रवार को शिक्षकों की नई भर्ती मामले सुनवाई हुई, जिसमें हाइकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है. ये मामला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से यह पक्ष रखा गया कि इस परीक्षा में शिक्षाकर्मी भी शामिल हो सकते हैं. इसपर याचिकाकर्ता विवेक दुबे के वकील ने ऐतराज जताते हुए कहा कि इससे शिक्षकों की वरिष्ठता, प्रमोशन और फिक्सेशन का नुकसान हो सकता है.