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शिक्षकों के विभागीय एमएड प्रवेश प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

शिक्षकों के विभागीय एमएड प्रवेश के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Oct 15, 2020, 9:35 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के विभागीय एमएड प्रवेश के मामले में सुनवाई करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है. बता दें कि, भागवत प्रसाद साहू तिल्दा के शासकीय विद्यालय में शिक्षक पदस्थ हैं. भागवत प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. शिक्षा विभाग ने 21 मई 2020 को एक विज्ञापन जारी कर विभागीय रूप से एमएड करने परीक्षा के आयोजन की घोषणा की थी.

विभाग की ओर से कहा गया कि मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद रायपुर और बिलासपुर में कुल 88 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन घोषणा के बावजूद एमएड की परीक्षा नहीं ली गई. विभाग ने प्रतिभागियों के बीएड के नंबरों के आधार पर ही सीधे मेरिट लिस्ट जारी कर दी. साथ ही घोषणा कर दी गई कि लिस्ट के अनुसार प्रतिभागियों के प्रवेश के लिए एक अक्टूबर को काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी. शिक्षा विभाग के इस कदम के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

पढ़ें-CGPSC मेंस परीक्षा: छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए जाने की मांग

एमएड की प्रवेश प्रक्रिया पर रोक

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने एमएड की प्रवेश प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है. आदेश में कहा गया है कि अब विभाग प्रवेश को अंतिम रूप नहीं दे सकेगा.

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