बिलासपुर:गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, रायगढ़ के सीनियर ब्रांच मैनेजर के तबादले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. सीनियर ब्रांच मैनेजर कमल कुमार चौहान का तबादला मेघालय के शिलांग में किया गया था. इसके खिलाफ कमल कुमार चौहान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोरोना काल में तबादले को गलत बताते हुए हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक तबादले पर रोक लगा दी है.
सियाराम साहू की याचिका पर 7 मई तक के लिए सुनवाई टली
मेघालय के शिलांग में किया गया था स्थानांतरण
जानकारी के अनुसार भारत सरकार के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रायगढ़ के कमल कुमार चौहान सीनियर ब्रांच मैनेजर पद पर कार्यरत हैं. हाल ही में विभाग द्वारा उन्हें मेघालय के शिलांग में स्थानांतरण कर उन्हें 5 मई तक ज्वॉइनिंग करने का आदेश जारी कर दिया था. इसके खिलाफ कमल कुमार चौहान ने अधिवक्ता मलय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि इस कोरोना महामारी में स्थानांतरण करना गलत है. वर्तमान हालात में लगातार कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं. प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है. ऐसे में तबादला करने का कोई कारण नहीं है. पूरे मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चौहान के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है.