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2015 में किसानों ने बेचा था धान, अब होगा भुगतान - बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

सकरी सेवा सहकारी समिति में डेढ़ सौ किसानों ने 2015 में धान बेचा था, लेकिन उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया था. जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर को भुगतान के आदेश दिए हैं.

बिलासपुर हाईकोर्ट
बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : Nov 26, 2019, 11:44 PM IST

बिलासपुर: 4 साल पहले बेचे गए धान को लेकर बकाया भुगतान राशि किसानों को देने का आदेश दिया गया है. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर कलेक्टर को जांच के बाद किसानों को भुगतान का आदेश दिया है.

मामला सेवा सहकारी समिति सकरी का है. जहां डेढ़ सौ किसानों ने 2015 में धान बेचा था, लेकिन उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया. मामले को किसानों ने कई बार समिति और बैंक के सामने रखा था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से नाराज किसानों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी थी. जिसपर सुनवाई न्यायालय ने बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में मामले की जांच कर किसानों को भुगतान का आदेश दिया है.

मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद फिर होनी है. इस मामले की जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ में सुनवाई चल रही है. इधर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है.

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