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हाईकोर्ट से अभिषेक सिंह को झटका, कोर्ट ने FIR निरस्त करने से किया इंकार - raman singh son

रमन सिंह के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का FIR कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.मामले में आगामी सुनवाई 5 जुलाई को होगी.

अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद

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Published : Jun 24, 2019, 5:24 PM IST

बिलासपुर: अनमोल इंडिया चिटफंड घोटाले में कोतवाली पुलिस ने पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव, राजनांदगांव के पूर्व महापौर नरेश डाकलिया समेत 20 आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया था. वहीं अब हाईकोर्ट ने एफआईआर को निरस्त करने से इंकार कर दिया है.

चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया के फर्जीवाड़ा प्रकरण में अपने ऊपर हुए FIR को निरस्त करवाने की मांग के साथ HC में याचिका लगाई थी. कोर्ट ने FIR निरस्त करने से इंकार कर दिया है. मामले में आगामी सुनवाई 5 जुलाई को होगी.

अनमोल इंडिया चिटफंड घोटाले में कोतवाली पुलिस ने पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव, राजनांदगांव के पूर्व महापौर नरेश डाकलिया समेत 20 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया था. आरोपियों में 10 कंपनी के निदेशक हैं.

सात आरोपियों पर छत्तीसगढ़ कोर कमेटी के सदस्य व प्रदेश में अनमोल इंडिया कंपनी को स्थापित कर प्रचार-प्रसार व संचालन करने का आरोप है. पूर्व सांसद सिंह, मधुसूदन यादव व नरेश डाकलिया कंपनी के स्टार प्रचारक थे. यही वजह है कि कोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने को कहा है.

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