बिलासपुर: हाईकोर्ट की न्यायाधीश संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने किसानों की जमीन अधिग्रहित मामले में शासन को 4 हफ्ते के अंदर जमीन का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने दिए 4 हफ्ते में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के आदेश - case of four lane highway from Rajnandgaon to Kawardha
राजनांदगांव से कवर्धा तक फोर लेन हाईवे का निर्माण करने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसका मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया है. हाईकोर्ट ने मुआवजे का भुगतान करने का आदेश शासन को दिया है.
राजनांदगांव से कवर्धा तक फोरलेन हाईवे का निर्माण करने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसका मुआवजा उन्हें नहीं मिला है. इसे लेकर खैरागढ़ निवासी राजू अग्रवाल और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल सेक्रेटरी को किसानों को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश जारी किया था.
अवमानना पर चल रही सुनवाई
हाईकोर्ट के आदेश के 1 साल बाद भी मुआवजे का भुगतान न होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 4 हफ्तों के भीतर किसानों को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश शासन को दिया है. बता दें कि किसानों को 492 करोड रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.