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CGPSC एग्जाम केस: हाईकोर्ट का फैसला, नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश

CGPSC प्री की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर की गई याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने परीक्षार्थियों को राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और आयोग को फिर से नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है.

High court instructs CGPSC to release new merit list
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Nov 3, 2020, 4:11 PM IST

Updated : Nov 3, 2020, 6:07 PM IST

बिलासपुर: CGPSC प्री 2020 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने पीएससी को निर्देशित किया है कि वह प्रश्न क्रमांक 2, 76 और 99 की जांच कर नई मेरिट लिस्ट जारी करे. कोर्ट ने मेरिट लिस्ट जारी करने और पीएससी को 3 महीने में मेंस की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.

सीजीपीएससी की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का फैसला

फरवरी 2020 में आयोजित की गई पीएससी प्री की परीक्षा में पूछे गए 12 प्रश्नों को लेकर 24 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि पीएससी प्री की परीक्षा में पूछे गए 12 प्रश्नों के उत्तर, मॉडल आंसर के मुताबिक सही थे, लेकिन बाद में जारी हुए संशोधित मॉडल आंसर में उन्हें गलत करार दे दिया गया था.

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मेंस परीक्षा पर लगाई गई थी रोक

पीएससी के खिलाफ उद्यन दुबे और अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए पिछले महीने 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाली मेंस परीक्षा पर रोक लगा दी थी.

14 अक्टूबर को फैसला रखा था सुरक्षित

पूरे मामले में हुई लंबी सुनवाई के बाद 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता, पक्ष और शासन की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे कोर्ट ने 3 नबंवर मंगलवार को जारी कर दिया है.

Last Updated : Nov 3, 2020, 6:07 PM IST

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