बिलासपुर: CGPSC प्री 2020 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने पीएससी को निर्देशित किया है कि वह प्रश्न क्रमांक 2, 76 और 99 की जांच कर नई मेरिट लिस्ट जारी करे. कोर्ट ने मेरिट लिस्ट जारी करने और पीएससी को 3 महीने में मेंस की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.
फरवरी 2020 में आयोजित की गई पीएससी प्री की परीक्षा में पूछे गए 12 प्रश्नों को लेकर 24 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि पीएससी प्री की परीक्षा में पूछे गए 12 प्रश्नों के उत्तर, मॉडल आंसर के मुताबिक सही थे, लेकिन बाद में जारी हुए संशोधित मॉडल आंसर में उन्हें गलत करार दे दिया गया था.
CG PSC एग्जाम केस: हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, छात्रों ने लगाई थी याचिका