छत्तीसगढ़

chhattisgarh

By

Published : Dec 11, 2019, 6:38 PM IST

Updated : Dec 11, 2019, 8:18 PM IST

ETV Bharat / state

HC ने मीसाबंदी को एरियर्स सहित पेंशन देने के राज्य सरकार को दिए आदेश

हाईकोर्ट ने मीसाबंदी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एरियर्स सहित दो महीने में पेंशन देने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं.

file
फाइल

बिलासपुर :मीसाबंदियों की पेंशन मामले में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय की जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ ने बड़ा फैसला दिया है. उच्च न्यायालय ने प्रशासन को याचिकाकर्ता की पूरी पेंशन, एरियर्स सहित 2 महीने के अंदर देने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, आपातकाल के बाद मीसा बंदियों को तत्कालीन सरकार ने 15 हजार रुपए महीने की पेंशन देने का फैसला लिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए जनवरी से इनकी पेंशन रोक दी. प्रशासन के फैसले को डोमार सिंह चंद्राकर ने उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.

फाइल

याचिका में याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के इस फैसले से अपनी आर्थिक स्थिति के खराब होने की बात कही थी, जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य शासन को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को जनवरी से लेकर अब तक का पूरी पेंशन, एरियर सहित 2 महीने के अंदर दी जाए. मीसाबंदी पेंशन को लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के नाम से भी जाना जाता है.

Last Updated : Dec 11, 2019, 8:18 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details