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धान खरीदी में देरी पर HC सख्त, कहा- 'सरकार की गलती की सजा, किसान क्यों भुगतें' - सरकार की गलती

धान खरीदी में हो रही देरी को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा कि शासकीय गलती की सजा किसान क्यों भुगतें. इसके बाद कोर्ट ने मामले में बुधवार को निराकरण करने का आदेश दिया है.

bilaspur highcourt
हाई कोर्ट बिलासपुर

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Published : Feb 18, 2020, 9:38 PM IST

Updated : Feb 18, 2020, 11:26 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में हो रही देरी को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट शासकीय वकील से पूछा, 'आपकी गलती की सजा किसान क्यों भुगतें'. इस टिप्पणी के बाद कोर्ट ने मामले में शासन को बुधवार तक मामले का निराकरण करने का आदेश दिया है.

हाई कोर्ट बिलासपुर

मामला धमतरी का है जहां दीपक कुमार चंद्राकर धान बिक्री केंद्र में अपना धान बेचने के लिए गए थे. कंम्प्यूटर ऑपरेटर ने धान बेचने के लिए उन्हें तीसरा टोकन जारी किया गया था, लेकिन वह रद्द हो गया. इसके बाद चौथा टोकन उन्हें नहीं दिया जा रहा था. इसकी वजह से उन्हें धान बेचने में परेशानी हो रही थी. जिस पर उन्होंने शासन से शिकायत की, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद दीपक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार को मामले का निराकरण का आदेश दिया है.

Last Updated : Feb 18, 2020, 11:26 PM IST

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