बिलासपुर : छत्तीसगढ़ सर्वहित संघ के महासचिव आशीष अग्निहोत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. इसमें बताया गया है कि हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2019 को पदोन्नति में आरक्षण के नियम से कंडिका 5 को खत्म किया था. अक्टूबर 2019 में शासन ने 5 नए नियम जारी किए. फिलहाल इस नियम पर स्थगन का आदेश दिया गया है और सुनवाई लंबित है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि शासन ने खत्म किए गए नियम के आधार पर की गई कार्रवाई को संरक्षित नहीं किया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 2016 में दिए गए फैसले का जिक्र करते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में 1997 से अब तक प्रमोशन में मिले. सभी रिजर्वेशन को पलटने की जरूरत रेखांकित की गई है. जगह विधि विरुद्ध नया रोस्टर लागू किया गया है. याचिका 4 महीने पहले दाखिल की गई थी, इसपर चीफ जस्टिस ने कहा था कि नोटिस जारी करने से पहले राज्य शासन का पक्ष सुना जाना उचित होगा.
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